अभिमन्‍यु भारद्वाज 5:29:00 PM A+ A- Print Email
जानें क्या है अनुच्छेद 35 ए - Know What is Article 35A - आजकल समाचार पत्रों और टेलिविजन में अनुच्‍छेद 35ए छाया हुआ है पर क्‍या आपने सोचा है कि क्‍या है अनुच्‍छेद 35ए और क्‍यों इस को लेकर खासी चर्चा हो रही है अगर नहींं तो आइये जानें क्या है अनुच्छेद 35 ए - Know What is Article 35A

जानें क्या है अनुच्छेद 35 ए - Know What is Article 35A

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अनुच्छेद 35 ए धारा 370 का ही हिस्सा है इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है दसअसल 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिल जाता है जिससे सरकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए लोगों और देश के अन्य क्षेत्र के लोगों को किस तरह की सहूलियतें दे या ना दे वर्ष 1956 में जब जम्मू कश्मीर का संविधान बना तब इसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया था इस संविधान के तहत स्थायी नागरिक वो व्यक्ति ही है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या 14 मई 1954 से पहले के 10 वर्षों से वहां का नागिरक हो

क्‍यों हो रहा है अनुच्छेद 35 ए का विरोध

इस अनुच्‍छेद का सबसे अधिक विरोध महिलाओं में है क्‍योंकि इस अनुच्‍छेद के तहत अगर कोई महिला जम्‍मूू कश्‍मीर केे बाहर किसी पुरूष से विवाह कर लेती है तो उसके सारे अधिकार समाप्‍त हो जाते हैं साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं वहीं अगर पुुुरूष किसी दूसरे राज्‍य की महिला से शादी करता है तो उसके साथ ऐसा नहीं है
हम आपको बता दें वर्ष 1947 में जम्मू में लगभग 5 हज़ार 500 परिवार आकर बसे थे इन परिवारों को आज तक कोई नागरिक अधिकार हासिल नहीं हैं अनुच्छेद 35A की वजह से ये लोग सरकारी नौकरी भी हासिल नहीं कर सकते और ना ही इन लोगों के बच्चे यहां व्यावसायिक शिक्षा देने वाले सरकारी संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं जम्मू-कश्मीर का गैर स्थायी नागरिक लोकसभा चुनावों में तो वोट दे सकता है, लेकिन वो राज्य के स्थानीय निकाय यानी पंचायत चुनावों में वोट नहीं दे सकता

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