अभिमन्‍यु भारद्वाज 3:13:00 AM A+ A- Print Email
एस्‍मा जिसका पूर्ण रूप एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट (essential services management act) है जिसे हिंदी में ‘अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ कहा जाता है लेकिन क्‍या आप जानते हैं ये क्‍या है और ये क्‍यों लगाया जाता है अगर नहीं तो आइये जानते हैं क्‍या होता है एस्‍मा कानून - What is esma law


क्‍या होता है एस्‍मा कानून - What is esma law


यह भी पढें - जानें क्‍वारंटाइन और आइसोलेशन में क्‍या अंतर होता है

इस कानून को 1968 में लागू किया गया था अत्‍यावश्‍चक सेवा अनुरक्षण कानून का प्रयोग हडताल को रोकने के लिए किया जाता है विदित हो कि एस्‍मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्‍य दूसरे माध्‍यम से सूचित किया जाता है इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है

यह कानून अधिकतम 6 महीने के लिये लगाया जा सकता है लेकिन अगर केन्‍द्र सरकार चाहे तो इसे कितने भी लम्‍बे समय के लिए लागू किया जा सकता है लेकिन एक बार में केवल 6 महीने के लिए ही इसका आदेश जारी किया जाता है

ESMA लागू होने के बाद यदि कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो यह अवैध‍ एवं दण्‍डनीय माना जाऐगा क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 (5 ऑफ 1898) के अन्‍तर्गत एस्‍मा लागू होने के बाद इस आदेश से सम्‍बन्‍धि किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारन्‍ट के गिरफ्तार किया जा सकता है इस कानून के तहत यदि किसी कर्मचारी को किसी आवश्‍यता सेवा के तहत ओवर टाइम के लिए कहा जाता है तो वो मना नहीं कर सकता है

इस कानून के तहत यदि कोई व्‍यक्ति किसी को हडताल के उकसाता है या फिर हडताल के लिए कोई वित्‍तीय मदद करता है तो उसे एक साल की जेल और एक हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है

Tag - Essential Services Maintenance Act, What is ESMA Act, esma in utter pradesh,


Post a Comment

यह बेवसाइट आपकी सुविधा के लिये बनाई गयी है, हम इसके बारे में आपसे उचित राय की अपेक्षा रखते हैं, कमेंट करते समय किसी भ्‍ाी प्रकार की अभ्रद्र भाषा का प्रयोग न करें