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भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य - Rights and Duties of the primeminister of India - भारत के संविधान के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रि‍परिषद का प्रमुख और राष्‍ट्रपति के मुख्‍य सलाहकार होते है साथ ही वे भारत सरकार के कार्यपालिका के प्रमुख भी होते हैं तो आइये जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य - Rights and Duties of the prime minister of India

भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य - Rights and Duties of the prime minister of India

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प्रधानमंत्री की योग्‍यता (qualifications of prime minister of India )

  • संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को संसद का अनिवार्यत सदस्य होना चाहिए
  • प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्य सभा दोनों में किसी एक के सदस्य हो सकता है
  • इस पद के लिए उम्‍मदीवार की आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए
  • वह सरकार के किसी भी लाभप्रद पद पर नियुक्‍त न हो
  • भारत के राष्‍ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री नियुक्‍त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्‍त दल के नेता होते हैं

प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां (Functions and Powers of prime minister of India )

  • प्रधानमंत्री मंत्रि‍परिषद का निर्माण करते हैं
  • प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता हैंं राष्ट्रपति केवल उन्ही लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिस प्रधानमंत्री करतेे हैं
  • मंत्रि‍यों के विभाग का आवंटन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है समय आने पर उनके विभाग में फेर बदल भी कर सकते हैं
  • ये किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकतेे हैंं
  • वह लोक सभा को किसी भी समय विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकतेे हैंं
  • प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद्, राष्ट्रीय एकता परिषद्, अंतर्राज्यी य परिषद् और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् केे अध्यक्ष होतेे हैं
  • ये आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन केे प्रमुख होतेे हैं
  • राज्य से बहुत-से ऊँचे पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते है
  • संसद, देश और विदेश में शासन की नीति का प्रमुख तथा अधिकृत प्रवक्‍ता प्रधानमंत्री ही होते हैं

नोट: यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई कार्य नही कर सकते हैं अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है

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